हिमाचल में नए एक्ट से होंगी नियुक्तियां, भर्ती पर रोक, कार्मिक विभाग ने दिए निर्देश

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आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम 2024 लागू होने के बाद आधिकारिक तौर पर अनुबंध आधार पर नियुक्तियों को समाप्त कर दिया है। नए लागू किए गए कानून के अनुसार ही अब प्रदेश में भर्तियां होंगी। कार्मिक विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने तक सभी विभागों को भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंध की जगह दो साल के ट्रेनी पीरियड पर भर्ती करने का फैसला हुआ है।

कार्मिक विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, भर्ती आयोग और जिला उपायुक्तों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि रिक्तियों, चयन प्रक्रिया और नियुक्ति प्रस्तावों के लिए आवश्यकताएं वर्तमान में नए अधिनियम के प्रावधानों के साथ हाेंगी।सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे भर्ती से संबंधित किसी भी कार्रवाई से पहले आगे के निर्देशों का इंतजार करें। कार्मिक विभाग के पत्र में कहा गया है कि इस सुधार का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती में नौकरी की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सरकार ने सभी हितधारकों को नए कानून के अनुसार व्यापक दिशा-निर्देश जारी होने तक भर्ती प्रक्रिया को रोकने के निर्देश दिए हैं।

बता दें, सरकार ने प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। इसके तहत अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी। आगामी आदेश जारी होने तक सभी विभागों को ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं रोकने के निर्देश दिए थे। विधानसभा में कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 पारित होने के बाद 20 फरवरी 2025 से इसे लागू कर दिया था। कुछ प्रावधान 12 दिसंबर 2003 से लागू हैं, जिसके तहत अनुबंध नियुक्तियों को हटाकर अब सिर्फ नियमितीकरण का प्रावधान है।

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