आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।
उच्च न्यायालय इनमें से 9 होटलों को 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। बाकी बचे 9 होटलों के मामले पर डिविजन बेंच सुनवाई करेगी। इस आदेश के खिलाफ निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी है। पर्यटन निगम की ओर से पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा मामले की पैरवी करेंगे। पर्यटन निगम के सेवनिवृत्त कर्मियों को बकाया देनदारियों का भुगतान न होने पर न्यायालय ने होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने भी इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर करने की बात कही है।
इन नौ होटलों को बंद करने के दिए हैं आदेश
गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लाॅसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा काॅटेज मनाली और शिवालिक परवाणू।