आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश में सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी को जमीनी स्तर पर उतारने का कार्य शुरू कर दिया है। प्रदेश के जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र बनलगी में प्रदेश का पहला स्क्रैप सेंटर खुलने वाला है। जनवरी में यहां पर कॉमर्शियल समेत निजी वाहनों की स्क्रैप के तहत खरीद शुरू हो जाएगी। इसी के साथ कोई ऐसा वाहन जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो, उसे भी यहां खरीदा जाएगा। प्रदेश में अभी तक ऐसा कोई सेंटर नहीं है, जहां पर 15 वर्ष पुराने वाहनों को लोग बेच सकें। अब सरकार ने बनलगी में निजी कंपनी को एनओसी दी है।
प्लांट लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है। प्लांट लगाने का कार्य लगभग 90 फीसदी पूरा हो गया है। इसी के साथ प्रदेश उद्योग और परिवहन विभाग ने भी संबंधित कंपनी संचालक को सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। बस अब इंतजार केवल सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के सर्टिफिकेट का है। इसके लिए सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की टीम जल्द ऑडिट करेगी। ऑडिट के बाद सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जनवरी में पुराने वाहनों को लोग यहां पर आसानी से बेच सकेंगे।
सरकार की ओर से प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए स्क्रैप पॉलिसी बनाई गई है। हालांकि शुरुआत में इस पॉलिसी को विभागों में ही लागू किया गया है। इसके लागू होने के बाद से कई विभागों से 15 वर्ष पूरे कर चुके वाहनों को हटा दिया गया है। हालांकि कोई निजी वाहनों को भी अपनी स्वेच्छा के अनुसार 15 वर्ष बाद स्क्रैप करना चाहता है तो उसे भी यह सुविधा दी जा रही है। लेकिन अभी तक स्क्रैप वाहनों में सरकारी वाहनों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अब सेंटर की सुविधा मिलने के बाद उम्मीद है कि लोग निजी वाहनों को स्क्रैप करेंगे।
नहीं हो सकेगा मिस यूज
स्क्रैप पॉलिसी के तहत सेंटर में जाने वाले वाहनों का मिस यूज भी नहीं हो सकेगा। नियमों के अनुसार वाहनों को स्क्रैप में लिया जाएगा। अभी तक यदि कोई व्यक्ति वाहनों को स्क्रैप में बेचता था तो लोगों को वाहनों के मिस यूज का डर भी सताता रहता था। इसी के साथ लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाता था। लेकिन इस सेंटर के खुलने से लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
स्क्रैप करने पर मिलते हैं लाभ
प्रदेश में पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप में देना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन 15 साल बाद निजी वाहनों को स्क्रैप में दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे वाहन स्क्रैप करता है तो उसे सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। जब व्यक्ति नया वाहन खरीदेगा तो सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर उसे टैक्स में भी छूट का प्रावधान है। हालांकि स्क्रैप के तहत उसे वाहन का मूल्य भी दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की 9 फरवरी की अधिसूचना के मुताबिक (टोकन/रोड/स्पेशल रोड टैक्स) में गैर परिवहन वाहनों पर 25 फीसदी और परिवहन वाहनों पर 15 फीसदी छूट दी जाएगी।
बनलगी में स्क्रैप प्लांट लगाया जा रहा है। इसका कुछ कार्य बाकी है। जल्द यह पूरा हो जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय की टीम भी आगामी दिनों में ऑडिट के लिए आएगी। जनवरी में यहां वाहनों की स्क्रैपिंग शुरू होगी- मुकेश ठाकुर, मैनेजर, साहनी इंटरप्राइजेज आरवीएसएफ, बनलगी।
प्रदेश का पहला स्क्रैप सेंटर बनलगी में खुलेगा। इसके लिए विभागों की तरफ से कार्य पूरा कर दिया गया है।


