एमसी कोर्ट ने शेष दो मंजिलों पर जवाब दायर करने के दिए आदेश

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आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत में शनिवार को संजौली मस्जिद मामले में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड को शेष दो मंजिलों पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। इससे पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे, जो अब भी बरकरार हैं। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड को अब ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से जवाब दायर करने के बाद मामले में सुनवाई की नई तारीख तय होगी। वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबुद्दीन ने बताया कि संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई चल रही है।

वहीं नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के तीन फ्लोर को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने की लिखित पेशकश की थी, ऐसे में नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को समन जारी करके स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है।

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