हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से वरिष्ठता आकलन

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राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से वरिष्ठता आकलन होगा। हालांकि, अगले आदेश तक इससे संबंधित फिलहाल वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। राज्य सरकार अनुबंध सेवाओं को वरिष्ठता और अन्य वित्तीय लाभों के लिए आंके जाने के पक्ष में आए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए एलएलपी दायर करेगी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता लाभ देने के लिए अनुबंध सेवाओं को आंकने के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के एक फैसले के खिलाफ सरकार पहले हाईकोर्ट गई, वहां केस हार गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के खिलाफ गई और वहां भी हार गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने सही माना था कि अनुबंध आधार पर दी सेवाओं को नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और अन्य लाभों के उद्देश्य से गिना जाना चाहिए। अब राज्य सरकार पर वरिष्ठता को नए सिरे से तय करने की कानूनी मजबूरी है। पहले मामला राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित था। अब सारे विभागों पर लागू करने की बाध्यता होगी।अनुबंध सेवाओं को नियमितीकरण और अन्य लाभों के लिए आंके जाने पर हजारों कर्मचारियों की पदोन्नतियों पर तलवार लटक गई है, जो समय-समय पर होती रही हैं। इससे उन्हें दिए गए वित्तीय लाभों की भी रिकवरी की जा सकती है।

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