आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स, 1945 के नियम 170 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इससे जुड़ा आयुष मंत्रालय का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया है। नियम 170 आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाता है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस संदीप मेहता की बैंच ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि मंत्रालय का नोटिफिकेशन उसके सात मई, 2024 के आदेश के खिलाफ है।
सरकार कोर्ट के आदेश के बावजूद नियम 170 हटाने का फैसला कैसे कर सकती हैं। दरअसल, केंद्र ने 29 अगस्त, 2023 को एक लेटर जारी किया था। इसमें राज्यों को नियम 170 के तहत कंपनियों पर कोई कार्रवाई शुरू या नहीं करने को कहा गया था।


