आवाज़ जनादेश/ब्यूरो
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था राहुल चौहान ने बताया कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है कि अब एक ही लाइसेंस पर दो से अधिक शस्त्र नही होंगे जिसके पास ऐसे शस्त्र है उसे सबंधी जिला अधिकारी या उपमंडलाधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी।केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन शस्त्रधारकों के लाईसेंस में दो से अधिक शस्त्र दर्ज है वे तीसरे शस्त्र का तुरन्त निष्पादन करे। शस्त्र के निष्पादन करवाने के लिए संबंधित प्राधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कानून एवं व्यवस्था एवं उपमण्डलाधिकारियों के कार्यालय में तुरन्त सम्पर्क करें व नियमों के अनुसार शस्त्र निष्पादन कर पांच दिन के भीतर तीसरा शस्त्र अपने लाईसेंस से खारिज करवाना सुनिश्चित करें।
5 दिन में जमा करवाए आप लाइसेंसी शस्त्र -राहुल चौहान
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