आवाज जनादेश,चम्बा ब्यूरो
विधानसभा क्षेत्र चुराह के घेवा गांव में निर्माणाधीन 19.8 मेगावाट मैसर्ज कोसमोस हाइड्रो प्रोजेक्ट (चांजू द्वितीय) में श्रम नियमों की अवहेलना को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद विभाग ने कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। अगर कंपनी विभाग को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ आगामी कार्रवाई हो सकती है।
एडीएम चंबा से मिले निर्देशों के बाद श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। नोटिस के माध्यम से श्रम विभाग ने 14 फरवरी तक छह विषयों पर रिकॉर्ड लेकर कंपनी के अधिकारियों को तलब किया है। वहीं श्रम विभाग ने जिलाधीश चंबा तथा पुलिस अधीक्षक और श्रम निरीक्षक को नोटिस की प्रतिलिपि भेजी है। गौरतलब हो
कि ग्रामीणों ने एडीसी चंबा से
हाइड्रो प्रोजेक्ट में श्रम नियमों को दरकिनार करने की शिकायते की थी। इसी आधार पर एडीसी चंबा ने श्रम विभाग को मामले की तफ्तीश कर उचित कदम उठाने के बारे में निर्देश जारी किए थे।
इसके चलते श्रम विभाग ने कंपनी प्रबंधन को निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने, श्रम अधिकारी के प्रदान किए गए श्रमिकों के आईकार्ड कितने श्रमिकों को प्रदान न करने, प्रोजेक्ट में काम करने वाले श्रमिकों को बीओसीडब्लयू योजना के तहत पंजीकृत न होने, फैक्टरी एक्ट 1948 के तहत क्रेशर लगाने से पूर्व लेबर कमीशनर के जारी लाइसेंस लाने, श्रमिकों के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने संबंधी दुर्घटना फार्म, जिसमें एफआईआर सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने, सुरक्षा अधिनियम संबंधी दस्तावेज और श्रम विभाग के पहले जारी किए गए नोटिसों की एवज में कितनी हद तक उनका पालन किया गया इसका रिकार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
क्या कहा श्रम अधिकारी अनुराग शर्मा ने
एडीसी चंबा के माध्यम से मिली सूचना के बाद चांजू में चल रहे 19.8 मेगावाट मैसर्ज कोसमोस हाइड्रो प्रोजेक्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 14 फरवरी तक इस संबंध में जवाब तलब किया गया है। साथ ही श्रम निरीक्षक को मामले में गहनता से तफ्तीश करने के निर्देश जारी किए गए हैं।