उत्तराखण्ड राज्य के एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण पर आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि निवेशकों की सुविधा के लिए उत्तराखण्ड एकल खिड़की सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत 100 निवेशक सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। इसके अलावा स्वीकृतियां प्रदान करने के उत्तरदायी अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है।प्रस्तुतीकरण के दौरान जानकारी दी गई कि उत्तराखण्ड एकल खिड़की के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए दो स्तरीय प्रणाली अपनाई जा रही है, जिनमें सैद्धांतिक स्वीकृतियां और विभागीय स्वीकृतियां शामिल है।उत्तराखण्ड में औद्योगिक इकाइयों की तीव्र स्वीकृतियों के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी औद्योगिक इकाइयों को समयबद्ध स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्राधिकरण को एक निर्धारित समय सीमा में कार्य करने के लिए कहा जाएगा।अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव रामसुभग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेदा संजय गुप्ता, अतिाक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव बागवानी आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव ऊर्जा प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जे.सी. शर्मा, प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पंत, प्रधान सचिव कृषि ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुण्डू, सचिव वित्त अक्षय सूद, निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।.0.
औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए तय होगी समय सीमाः मुख्यमंत्री
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