2 हैक्टेयर की सीमा समाप्त
12/07/2019
आवाज जनादेश
सहयोगी
आज तक केसरी
हिमाचल प्रदेश
पूजा मंडयाल
ब्यूरो मंडी
खबर-मंडी डैस्क कार्यालय
मोदी सरकार ने वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी।इसके तहत पहले दो हैक्टयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को ही लाभ का प्रावधान था,लेकिन अब योजना का लाभ लेने के लिए सभी किसान पात्र होंगे।
क्या है आवेदन की प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन फार्म संबंधित पंचायत या पटवारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म में पात्र किसान का नाम,लिंग,आयु, वर्ग,आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या और मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना जरूरी है। आवेदन फार्म भरकर पंचायत सचिव को सौंपना होगा।भूमि रिकार्ड के लिए संबंधित क्षेत्र के पटवारी से आवेदन फार्म सत्यापन जरूरी है।शहरी निकायों के तहत आने वाले किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित बीडीओ कार्यालय के जरिए आवेदन कर सकते हैं। बीडीओ कार्यालयों ने पंजीकरण के विशेष टीमें गठित की हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत कोई भी किसान परिवार जिनका कोई भी सदस्य संवैधानिक पद पर है,पूर्व या वर्तमान मंत्री,सांसद, विधायक,नगर परिषद के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष,समस्त राज्य व केंद्र के सेवानिवृत व सेवारत कर्मचारी,पिडले साल आय कर देने वाले,पेशेवर डाक्टर,इंजीनियर,वकील, वास्तुकार व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अगर खेती भी करते होंगे वे योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे


