प्रेस विज्ञप्तिशिमला 08 अप्रैल,जिला निर्वाचन अधिकारी राजेशवर गोयल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि लोकसभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं। राजेशवर गोयल आज यहां लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय एवं लेखा-जोखा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय के लेखा एवं नियमों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रदान की गई। राजेशवर गोयल ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतदान की तिथि 19 मई, 2019 निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 22 अप्रैल, 2019 से आरंभ होगी। उन्होंने इस संबंध में अन्य जानकारियां भी प्रदान की।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए तय की गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों को 10 हजार रुपए से अधिक मिलने वाली धनराशि का लेन-देन चैक, डिमांड ड्राफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से ही किया जा सकता है। उन्होंने सभी से आग्र्रह किया कि इस संबंध में विभिन्न नियमों का पालन करें, ताकि निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्विघ्न चुनाव सम्पन्न हो सके। राजेशवर गोयल ने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन से कम से कम 24 घंटे पूर्व एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव खर्च के लिए पूरी राशि का लेनदेन इसी बैंक खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को निर्वाचन अधिसूचना के सात दिनों के भीतर स्टार प्रचारकों की सूची भी सौंपनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनावी जनसभा अथवा रैली के लिए उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकाॅल नरेश ठाकुर ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से चुनाव व्यय लेखा एवं नियमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अतिरिक्त उपायुक्त देवाश्वेता बनिक, तहसीलदार निर्वाचन राजेन्द्र शर्मा व अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी राजेशवर गोयल ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आग्रह
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