पथ विक्रेता उपनियमों के लिये 30 दिन में प्रस्तुत करें सुझाव अथवा आपतियां

Date:

धर्मशाला।  आयुक्त नगर निगम धर्मशाला के विजय कुमार ने जानकारी देते हुये बताया कि पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अनुसार धर्मशाला नगर निगम द्वारा पथ विक्रेता स्ट्रीट बेंडर के लिए उपनियम .पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता उपनियम 2017 बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह प्रारूप उपनियम धर्मशाला नगर निगम के कार्यालय अन्तोदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शाखा में या धर्मशाला नगर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन प्रारूप उपनियमों से सम्बंधित सुझाव व आपितयां किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक कार्यालय में लिखित रूप से जमा करा सकते है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला नगर निगम की ईमेल  पर भेज सकते है। यह सुझाव अथवा आपतियां प्रकाशन के 30 दिन के अंदर दर्ज कराई जा सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

मध्य जोन के 43,875 युवा दिखाएंगे दमखम, पांच जिले चार मैदान

आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला हिमाचल के मध्य...

HRTC बस में ऑनलाइन टिकट ले रहे यात्री, 75 फीसदी सवारियां ऐसे कर रही भुगतान

आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला हिमाचल पथ परिवहन...

रोबोटिक सर्जरी पर धर्मशाला में होगा फैसला

आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला शीतकालीन प्रवास के...