शिमला/ शनिवार को सीबीआई कोर्ट ने जैदी की बेल याचिका को खारिज कर दिया है। जमानत याचिका को लेकर आईजी जैदी के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है। उधर जैदी के वकील ने खारिज की गई याचिका की प्रति लेने को कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है। गौर रहे कि कोटखाई में छात्रा की दुष्कर्म के बाद मर्डर के आरोपी सूरज की लॉकअप में हत्या मामले में निलंबित आईजी जहूर जैदी ने सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की हैए जिसको लेकर शनिवार को सुनवाई की गई। इस मामले में जैदी समेत पुलिस के आठ अधिकारी व कर्मचारी 26 अगस्त से न्यायिक हिरासत में हैं। इन सभी पर कोटखाई थाना में सूरज की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। आपको बता दें कि कोटखाई में गुड़िया के साथ गैंगरेप और फिर उसकी हत्या को लेकर बनाई गई एसआईटी के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी एच जहूर जैदी हेड थे। जांच एजेंसी ने गैंगरेप और हिरासत में सूरज मौत की अलग.अलग एफआईआर दर्ज की हैं और शनिवार को सीबीआई ने आईजी की बेल याचिका खारिज कर दी।
सीबीआई कोर्ट ने जैदी की जमानत याचिका ठुकराई
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