नामाकन रद होने के खिलाफ विद्या ने कोर्ट  में दायर याचिका ली वापस

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शिमला/ नामांकन रद होने पर रिटर्निंग अफसर के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका विद्या स्टोक्स ने वापस ले ली है। इससे पहले याचिका पर दो घंटे तक सुनवाई हुई लेकिन बाद में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता विद्या स्टोक्स ने याचिका वापस ले ली। गौरतलब है कि चर्चित ठियोग विधानसभा सीट से विद्या स्टोक्स का मंगलवार को नामांकन रद होने के बाद उन्होंने रिटर्निंग अफसर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।जाहिर है कि फार्म बी में त्रुटियां पाए जाने के चलते उनका नामांकन रद किया गया था और कांग्रेस के प्रत्याशी दीपक राठौड़ मैदान में रह गए थे। विद्या व दीपक दोनों ने कांग्रेस की ओर से नामांकन भरा था। अपने नामांकन में दीपक ने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से अधिकृत पत्र लगाया था जबकि विद्या के पास पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का हस्ताक्षर किया गया पत्र था। बहरहाल इस सीट पर पिछले दो सप्ताह से चला ड्रामा अब समाप्त हो गया है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से दीपक राठौड़ प्रत्याशी होंगे। जाहिर है कि विद्या स्टोक्स के पास अभी भी 18 दिसम्बर के बाद इलेक्शन पटीशन का विकल्प खुला है, जिसके तहत स्टोक्स चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है।

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