व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन अनिवार्य, हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड भी रहेगी व्यवस्था

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आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। आज से अगर व्यावसायिक वाहनों पर डस्टबिन नहीं मिले तो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। प्रवेश और शहरों की एंट्री प्वाइंट पर वाहनों की चेकिंग होगी। सरकार ने हिमाचल के हर बस अड्डों और टैक्सी स्टैंड पर दो कूड़ादान रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

एक में गीला और दूसरा सूखा कूड़ा डाला जाएगा। निजी वाहन मालिकों को डस्टबिन रखना अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन वाहन मालिकों को भी कूड़ा सड़क में नहीं फेंकना होगा। अगर ऐसा करते है तो उन्हें जुर्माना लगेगा। परिवहन निगम के चालक को स्टोपेज पर बस खड़ी कर डस्टबिन खाली करवाना होगा। बुधवार से निरीक्षण भी किया जा इसमें देखा जाएगा कि लोग नियम का पालन कर रहे नहीं। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई अमल में जाएगी। पर्यटन स्थलों में भी कूड़ेदान रखने को कहा गया है।

बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले व्यावसायिक हर कहीं सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और की सफाई करने के बाद कूड़ा जंगल या सड़कों में फेंक हैं। इससे पर्यटन स्थलों में गंदगी फैल रही है। इसलिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल गारबेज कंट्रोल एक्ट में जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। हिमाचल की परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में भी कूड़ादान रहेगा।

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