हिमाचल में संचालकों को देना होगा जीएसटी, अब पंजीकरण फीस 3000, सीसीटीवी भी जरूरी

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आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

राज्य सरकार ने होम स्टे रूल्स 2025 में कई बड़े बदलाव किए हैं। होम स्टे संचालकों को अब अनिवार्य रूप से जीएसटी नंबर लेना होगा और रिटर्न फाइल करनी होगी। होम स्टे की पंजीकरण फीस 100 रुपये से बढ़ा कर 300 गुणा अधिक 3000 रुपये निर्धारित कर दी है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए शुरू की होम स्टे योजना से अब सरकार अपना राजस्व बढ़ाएगी। होम स्टे रूल्स के तहत अब पंजीकरण फार्म में ही जीएसटी नंबर की जानकारी देनी होगी। फार्म के कॉलम 14 में जीएसटी नंबर लिखना होगा। अब तक होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेने की अनिवार्यता नहीं थी। सरकार की होम स्टे योजना ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों के लिए थी इसलिए बड़े कारोबारियों की तर्ज पर जीएसटी की शर्त योजना में नहीं थी।

अब होम स्टे संचालकों को पंजीकरण से पहले जीएसटी नंबर लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा और हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। होम स्टे से कमाई हो या न हो, लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे। नए प्रावधानों में कूड़े के निस्तारण के लिए भी म्यूनिसिपल कानूनों के तहत व्यवस्था करनी होगी। होम स्टे में अग्निशमन उपकरण भी अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। होम स्टे में आने वाले गेस्ट का पूरा लेखा-जोखा रजिस्टर और कंप्यूटर में रखना होगा। विदेशी सैलानियों के पासपोर्ट का विवरण भी अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। होम स्टे का कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने 14 फरवरी को होम स्टे रूल्स 2025 अधिसूचित किए हैं। इन्हें लेकर लोग 28 फरवरी तक निदेशक पर्यटन और नागरिक उड्डयन हिमाचल प्रदेश को ईमेल tourism@hp.gov.in पर या डाक के माध्यम से अपनी आपत्तियां और सुझाव भेज सकते हैं।

आपत्ति और सुझावों पर विचार करेगी सरकार : देवेश

होम स्टे रूल्स 2025 राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए हैं। निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त आपत्ति और सुझावों पर नियमों को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा।

पार्किंग, ड्राई क्लीन और सुरक्षा गार्ड भी वांछनीय

होम स्टे रूल्स में पार्किंग का प्रावधान, टॉयलेट पेपर के साथ वॉटर क्लोसेट टॉयलेट, सीवरेज कनेक्शन के साथ ठंडे-गर्म पानी की सुविधा, अलग डाइनिंग एरिया, कमरे में कुर्सियों मेज के अलावा वर्किंग टेबल, वाॅशिंग मशीन अथवा ड्राई क्लीन की सुविधा, रेफ्रिजरेटर, लॉबी क्षेत्र में लांज या बैठने की व्यवस्था, कमरों में हीटिंग और कूलिंग की व्यवस्था, सुरक्षा गार्ड, हिमाचली हस्तशिल्प और हिमाचली वास्तुकला को बढ़ावा, वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित करने को वांछनीय श्रेणी में शामिल किया गया है।

नगर निगम क्षेत्र में 6 कमरों के लिए 12,000 पंजीकरण शुल्क

होम स्टे रूल्स 2025 के तहत नगर निगम क्षेत्र में 4 से 6 कमरों के होम स्टे संचालन के लिए 12,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। हर साल 12,000 रुपये नवीनीकरण शुल्क भी चुकाना होगा। टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 8,000 रुपये व पंचायत क्षेत्र में 6,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क तय किया गया है। 1 से 3 कमरों के लिए निगम क्षेत्र में 8,000, टीसीपी, साडा, नगर पंचायत क्षेत्र में 5,000 और पंचायत क्षेत्र में 3,000 रुपये वार्षिक पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है।

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