अब बैंकों में कर्मचारियों की देरी से EMI कटने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, सरकार ने अधिसूचना जारी कर बैंकों को पैनल्टी न लगाने के दिए निर्देश

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हिमाचल प्रदेश के अढ़ाई लाख कर्मचारियों को अब बैंकों में देरी से EMI कटने का डर नहीं सताएगा। क्योंकिं प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर बैंकों को समय पर EMI न कटने के लिए पैनल्टी न लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव (वित्त) की ओर से स्टेट लेवल बैंकर कमेटी के डिप्टी जनरल मैनेजर एवम कन्वीनर को लिखित तौर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में सरकार इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों को इस महीने पांच दिन की देरी से सैलरी मिली है।बवहीं, रिटायर कर्मचारियों के खाते में अभी 10 सितम्बर को पेंशन क्रेडिट होगी लेकिन कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों ने घर बनाने, बच्चों की शादी,पढ़ाई सहित अन्य कई जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लिए हैं जिसकी नियमित EMI हर महीने कर्मचारियों के खाते से 2 से 5 तारीख के बीच कटती है लेकिन इस बार देरी से सैलरी मिलने के कारण कर्मचारियों की EMI भी लेट कटेगी।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के महासचिव कमल कृष्ण शर्मा ने 3 सितंबर को सरकार को पत्र लिखा था। इसमें सरकार से कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की नियमित EMI का भुगतान तय समय के भीतर न करने के कारण वेतन/पेंशन के जमा होने तक जुर्माना न लगाए जाने का आग्रह किया गया था।

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