हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हाटी को जनजातीय आरक्षण मामले की सुनवाई 6 को, जानें पूरा मामला

Date:

आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण देने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अब 6 दिसंबर को सुनवाई होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने अगली सुनवाई तक सभी वादी और प्रतिवादियों को अपनी-अपनी कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट में जनजातीय आरक्षण से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुना जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी के बीच प्रमाणपत्र जारी करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 4 जनवरी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने प्रमाणपत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद कुछ याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए, जिसमें उन्होंने जारी प्रमाणपत्र को चुनौती दी। अदालत में इस मामले की लगभग 15 के करीब अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। सरकार की ओर से लोगों को अभी तक एसटी के 90 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

यह है मामला

केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया है। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 को इस बारे में हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को मंजूरी दे दी और अधिसूचना जारी कर दी। विशेष दर्जा प्राप्त करने वाला हाटी 11वां समुदाय है। इससे पहले हिमाचल में अनुसूचित जनजाति के 10 समुदाय थे। हालांकि, क्षेत्र की अनुसूूचित जाति को अनुसूचित जनजाति के दायरे से बाहर रखा गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की पाँच वस्तुएँ साथ जाती हैं?

मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की पाँच...

हिमाचल में अवैध कब्जे करने वाले 1.60 लाख परिवार नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

हिमाचल में अवैध कब्जे करने वाले 1.60 लाख परिवार...

स्वास्थ्य सेवाओं पर सियासत और सिसकती संवेदनाएं

स्वास्थ्य सेवाओं पर सियासत और सिसकती संवेदनाएं राजेश रढाईक प्रधान...