पुलिस थाना सोलन – दिनांक 15-9-2019 को स0उ0नि0 कृष्ण चन्द अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना सोलन कर्मचारियों सहित गश्त हेतुशामती, जटोली, खुण्डीधार आदि का रवाना था तो समय 7.30 बजे शाम नजद कोठों रोड बाईफ्रकेशन पर एक व्यक्ति अपने पीठ में एक चावल का बैग लेकर कोठों की तरफ जा रहा था जो पुलिस पार्टी को देखकर एकदम घबरा गया तथा सड़क से नीचे भागने लगा जिसे काबु किया जाकर चावल के बैग तलाशी लेने पर कुल 09 अदद बोतलें शराब देसी मार्का हिमाचल औरेंज प्रत्येक 750 ML बरामद हुई। जिसे परिवहन करने बारे उपरोक्त सुनील कोई भी लैईसैंस/परमिट पेश पुलिस न कर सका । जिस सन्दर्भ में सुनिल उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग धारा 39 (1) A HP EXCISE ACT में पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
2.पुलिस थाना परवाणु– दिनांक 15-9-2019 को उ0नि0 सुनीत दत्त अन्वेषणाधिकारी थाना परवाणू कर्मचारियों सहित गश्त हेतू धग्गड,टकसाल आदि का रवाना था, तो जब यह धग्गड में मौजूद था तो खुफिया सूत्रों से सूचना मिली कि सुभाष शर्मा S/O श्री सतपाल शर्मा गांव व डा0 करासाहिब त0 पेहवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा हाल रेडिमेड कपडा दुकानदार सैक्टर-5 परवाणू अपनी दुकान में शराब बेचने का धन्धा करता है । जिस सूचना पर सुभाष शर्मा उपरोक्त की रेडिमेड कपडा दुकान की तलाशी ली जाकर 39 बोतले अग्रेजी शराब व 12 बोतलें प्लास्टिक शराब देसी मार्का रसीला संतरा सील्डशुदा प्रत्येक 750 ML जिन पर For Sale in Haryana only लिखा थाबरामद हुई । उपरोक्त शराब को अपने कब्जा में रखने बारे सुभाष शर्मा कोई भी लाईसैंस/परमिट पेश पुलिस न कर सका । जिस सन्दर्भ में सुभाष उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग धारा 39 (1) A HP EXCISE ACT में पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
3.पुलिस थाना अर्की -दिनांक 15-9-2019 को श्रीमतीनिर्मला देवी पत्नी श्री कुलबन्त सिंह निवासी टेलीफोन एक्सचेंज गली कुनिहार जिला सोलन हि0 प्र0 ने शिकायत की, कि समय 7 बजे इनके परिवार के पाँच व्यक्ति इनके घर में घुसकर इसके और इसके छोटे बेटे अमन के साथ मारपीट की जिसमें जोगिन्द्र , टिटु , कुलबन्त , बविता और मोनु कंवर शामिल थे । इन लोगों ने गेट तोड़ने की कोशिश की जिसमें ताला लगा हुआ था । जब यह बाहर आई तो इसने सब को ताला तोड़ते देखा । इन सभी ने इसके घर के अन्दर घुसकर जान से मारने की कोशिश की तथा जान से मारने की धमकियाँ दी । जिस सन्दर्भ में अभियोग धारा 451,147,506,323 भारतीय दण्ड संहितामें पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
4.पुलिस थाना अर्की -दिनांक 15-9-2019 को श्री जोगिन्द्र सिह पुत्र श्री दुर्गा सिह गांव उपरली बैहली डाकघर कुनिहार त0 अर्की जि0 सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 15-9-2019 को सांय जब यह अपनी पत्नी, बहू व भाईयो के साथ अपने मकान जो कि टेलिफोन एक्सचेंज कुनिहार के नजदीक गया तो पाया कि मकान के अन्दर से कई लोगो के हंसने व चिल्लाने की आवाजे आ रही थी, जब यह अन्दर गया तो सभी कमरो के दरवाजो के ताले टूटे व खुले थे घर का सामान सारा बिखरा पडा था, तथा कमरों से बीडी सिगरेट व नशे की बदबू आ रही थी, इसके छत पर पहुँचने से पहले ही इन लोगो ने छत के गेट की कुन्डी बाहर से लगा दी, जैसे ही यह नीचे आया तो निर्मला देवी व उसका लडका अमन कंवर गन्दी गालियाँ देने लगे व जान से मारने की धमकी देने लगे। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ पहुंची व तीन लडके जो निर्मला देवी व अमन कंवर के साथ थे भागने लगे इसी बीच इन्होने इसकी पत्नी व बहू व इसके भाई को धक्का देकर डण्डो से बार किया और भागने लगे ।निर्मला देवी इसके बच्चे व इनके साथी कभी भी किसीभी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते है। जिस सन्दर्भ में अभियोग धारा 451,147,506,323 भारतीय दण्ड संहितामें पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
5.पुलिस थाना दाड़लाघाट – दिनांक 15-9-2019 को श्रीमति पिंकि देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गांव व डा0 चाखड़ तह0 अर्की जिला सोलन हि0प्र0 ने शिकायत पत्र प्रेषित किया कि दिनांक 15-09-2019 को इसके मकान के आंगन से बिटू (अनूप सिंह) पुत्र गोपाल चन्द निवासी गांव चाखड़ अपनी गाड़ी HP01S-1679 भारी स्पीड से ले गया तथा यह और इसके बच्चे आंगन में खड़े थे जैसे ही इसने रोकने की कोशिश की वह गन्दी गालियां इसे देकर चला गया और कहा कि अभी मैंने टैक्टर में पत्थर लाने है जो करना है कर लेना । इसके मकान में दरारें पड़ गई है अगर कोई गाड़ी इसके मकान के आंगन से गुजरती है तो मकान में और दरारें आ जाएगी । जब यह अपने घर में काम कर रही थी तथा इसका पति व सास बीमार थे जो सोए हुए थे । गोपालचन्द पुत्र चन्दूराम,बिटू (अनूप सिंह) पुत्र गोपालचन्द,श्रीमति सुनीता देवी पत्नी गोपाल चन्द तथा गोपाल चन्द उपरोक्त ने श्रीमति गोदा देवी पत्नी मेहर चन्द व दीनू(दिनेश कुमार) पुत्र मेहर चन्द निवासी गांव चाखड़ डा0 चाखड़ उप त0 दाड़लाघाट को बुलाकर तथा अन्य तीन-चार लोग और बुला लिये जो इसके घर के अन्दर घुस गए तथा इसे गन्दी गालियां दी तथा पत्थर मारने लगे । दिनेश पुत्र मेहर चन्द इसके घर के अन्दर घुसा तथा इसके साथ धक्का-मुक्की की और कहा कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य बाहर निकला तो आज खत्म कर देंगे ।जिस सन्दर्भ में अभियोग धारा 451,427,504,506,34भारतीय दण्ड संहितामें पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
6. पुलिस थाना सोलन -दिनांक 15-9-2019 को श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र श्री माधवानन्द शर्मा निवासी किशन विल्ला लोअर कैंथू शिमला-3 डा0 AG त0 व जिला शिमला हि0प्र0 ने ब्यान किया कि दिनांक 15-09-19 को इसने मनीमाजरा (चण्डीगढ़) से प्रातः अपने घर शिमला आने के लिये एक Taxi नम्बर PB-01A-9684 हायर की जिसका चालक अजीत पाल सिंह था जो Taxi को (चण्डीगढ़) मनीमाजरा से शिमला चलाकर ला रहा था जब यह दिन गांव सोलन ब्रूरी पहुंचा तो अजीत पाल सिंह तेज रफ्तारी में होने के कारण व अपनी Taxiपर से नियन्त्रण खो बैठा तथा सड़क किनारे बिजली के खम्बा से टकरा गया जिससे बिजली का खम्बा गाड़ी की टक्कर से टूट गया था गाड़ी सड़क किनारे बने पत्थरों के डंगा से टकरा कर रूक गई । इस हादसा में गाड़ी में बैठी इसकी पत्नि लीला शर्मा को बायें बाजू व शरीर में चोट आई है । इसे व इसके छोटे भाई महेश चन्द्र शर्मा को कोई चोट न लगी है तथा चालक के दाहिने बाजू में चोट आई है । यह हादसा गाड़ी चालक अजीत पाल सिंह की तेज रफ्तारी, गफलत, लापरवाही व गाड़ी नम्बर PB-01A-9684 पर से नियंत्रण खो देने के कारण हुआ है । जिस सन्दर्भ में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहितामें पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।
7. पुलिस थाना धर्मपुर – दिनांक 15-9-2019 को Smt. नीता W/O श्री कुलविन्द्र गुलेरिया R/O गांव कनहाल डा0 घमेटा, तै0 फतेहपुर, जिला कांगडा ने ब्यान किया कि यह अपने पति के साथ परिवार सहित बददी मे रहती है । दिनांक 15.9.19 यह व इसका पति अपने बच्चे के साथ अपनी मोटर साईकिल न0 HP 54A-9983 में घुमने कसौली गये थे। जब यह कसौली से अपने मोटर साईकल उपरोक्त में वापिस बददी आ रहे थे तो जब यह शेखर ढाबा नजद जाबली से थोडा पीछे पहुंचे तो सडक पर एक कार जाबली की तरफ से बडी तेज रफ्तारी व गलत दिशा में आई व इनके मोटर साईकल को टक्कर मार दी जिसकी टक्कर से यह दोनों पति पत्नि व बच्चा नीचे सडक पर गिर गये तथा इसका पति बेहोश हो गया व इन्हे चोटें आई है। इसे गाडी का नम्बर पता न है । यह हादसा किसी नामालुम गाडी के चालक द्वारा गाडी को तेज रफ्तारी लापरवाही व गलत दिशा में चलाने के कारण हुआ है । जिस सन्दर्भ में अभियोग धारा 279,337 भारतीय दण्ड संहिता,187 MV ACTमें पंजीकृत किया जाकर पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है ।