राज्य सरकार द्वारा आगजनी से बचाव के उपाय करने के लिए अधिसूचना जारी

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प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग ने प्रदेश में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पूरे राज्य में आगजनी से बचाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया है। कई राज्यों में आग से बचने के लिए बनाए गए कानूनों का अध्ययन करने और सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात राज्य में आग के प्रकोप के खिलाफ सावधानियां बरतने के लिए भवन परिसरों के मालिकों व उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
 अधिसूचना के अनुसार जो भवन 15 मीटर की ऊंचाई, 500 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पंडाल, 12 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले होटल, गेस्टहाउस, 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी शिक्षण संस्थान और संस्थागत ईमारतें, 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी विधानसभा भवन व व्यापारिक इमारतें, 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली व्यावसायिक इमारतें, 250 मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित औद्योगिक व भण्डारण भवन, 100 वर्ग मीटर अधिक क्षेत्रफल वाली सभी खतरा उत्पन्न करने वाली ईमारत, भूमिगत सरंचनाएं, वाणिज्यिक रसोइयां, झुंगी झोपड़ी क्षेत्र, होस्टल और कोचिंग सेंटर को आरईआरए (रियल इस्टेट रेगुलीटरी एक्ट) के तहत पंजीकृत करना आवश्यक है और इन्हें विशेष रूप से अपने परिसर में आग से बचाव के उपायों को अपनाना होगा।
आग की रोकथाम के उपायों में भवन के लिए पहुंच, प्राथमिक चिकित्सा, निकास के उपाय, अग्निशमन उपकरण, जल भण्डारण का प्रावधान, हाईड्रैंक्स व पम्पिंग, धुआं प्रबन्धन, तथा आपातकाल में बाहर निकलने की योजना आदि शामिल होंगे। 
इन उपायों से राज्य में आग की घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा तथा करोड़ों रुपये की जान माल के नुकसान से भी बचा जा सकेगा। 
इसके अलावा, प्रदेश में फायर नियम को मंजूरी देने और अधिसूचित करने का व्यापक प्रस्ताव भी विचाराधीन है और निकट भविष्य में सरकार द्वारा अधिसूचित करने की संभावना है। इससे विभिन्न प्रकार के व्यावसायों के लिए आग से बचाव के उपायों के मानदण्डों और मानकों को औपचारिक रूप देने में सुविधा होगी और जनता के जीवन और सम्पत्ति को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा। 
मुख्य अग्निशमन अधिकारी के अनुसार अग्निशमन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 60 फायर स्टेशन और पोस्टों के मध्य से राज्य में आग से बचाओ अभियान चलाया है। अभी तक सभी सरकारी व गैर सरकारी भवनों में 222 फायर ऑडिट किए गए हैं। आग से बचाव के संबंध में सभी संबंधित कर्मियों को अग्नि सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है। 
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश अग्निशमन विभाग की बैवसाईट से अधिसूचना डाऊनलोड की जा सकती है।   

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