नई दिल्ली।– कार (Car) और दोपहिया वाहनों (Two Wheeler) का थर्ड पार्टी बीमा (Third Party Insurance) 16 जून से महंगा हो जाएगा। बीमा नियामक इरडा (IRDA) ने कुछ श्रेणी के वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी (टीपी) मोटर बीमा के प्रीमियम में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अपनी मंजूरी दी है। 2019-20 के लिए नई दरें 16 जून से लागू होगी। गौरतलब है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत सभी मोटर वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी बीमा कवर लेना जरूरी है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने आदेश में कहा कि 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारों का तीसरा पक्ष बीमा प्रीमियम में 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
1000 सीसी से 1500 सीसी इंजन क्षमता वाली कारों के लिए बीमा प्रीमियम में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और अब 3,221 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि, 1500 सीसी इंजन क्षमता से अधिक वाले वाहनों के टीपी प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 7890 रुपए है। दोपहिया वाहनों के मामले में 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी प्रीमियम 12.88 फीसद बढ़कर 482 रुपये हो गया। इसी प्रकार 75 से 150 सीसी के दोपहिया वाहन के लिए प्रीमियम 752 रुपये किया गया है। 150-350 सीसी क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई है। इस श्रेणी के दोपहिया वाहनों का प्रीमियम 985 रुपये से 21.11 फीसद बढ़कर 1,193 रुपये हो जाएगा। सुपर बाइक (355 सीसी से ऊपर के दोपहिया वाहन) के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इरडा ने माल ढोने वाले निजी और सार्वजनिक वाहनों के लिए भी तीसरे पक्ष बीमा प्रीमियम में वृद्धि की है।