राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, 11-12-13 को दर्ज होंगे नामाकंन
आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला
प्रदेश के शहरी निकायों के तीन पदों पर चुनाव के लिए मतदान 29 सितंबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। इस उपनिर्वाचन में लगभग 2890 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 1414 पुरुष मतदाता 1476 महिला मतदाता हैं। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा शहरी निकायों के तीन पदों पर उपनिर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। इन तीन पदों में एक पद वार्ड नंबर छह नगर निगम सोलन में, एक पद वार्ड नंबर सात नगर परिषद सुजानपुर जिला हमीरपुर में और शेष एक पद वार्ड नंबर नौ नगर परिषद नेरचौक जिला मंडी में रिक्त है। शहरी निकायों के तीन पदों पर चुनाव के लिए 11, 12 व 13 सितंबर को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनकी जांच पंडताल 16 सितंबर को संबंधित रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी सुबह दस बजे के उपरांत करेंगे।
इच्छुक प्रत्याशी 18 सितंबर को सांय तीन बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को 18 सितंबर को ही नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव चिन्ह आबंटित किए जाएंगे। वार्ड नंबर पांच नगर निगम सोलन का चुनाव आरक्षित चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा। जबकि वार्ड नंबर सात नगर परिषद सुजानपुर में, वार्ड नंबर नौ नगर परिषद नेरचौक का चुनाव स्वतंत्र चुनाव चिन्ह के आधार पर होगा। किसी भी उम्मीदवार को उनकी पसंद का चुनाव चिन्ह आबंटित नहीं किया जाएगा। मतदान 29 सितंबर को सुबह आठ से सांय चार बजे तक ईवीएम के माध्यम से करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने बताया कि कोई भी साधारणतया निवासी जिसने कि पहली जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अपना नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज करवाने हेतु पांच सितंबर तक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी-एवं-उप-मंडलाधिकारी को प्ररूप चार पर आवेदन कर सकते हैं। इस अधिसूचना के साथ ही उपरोक्त तीनों नगर पालिकाओं में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।