हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पिछले रबी सीजन 2020-21 के दौरान गेहूं फसल का बीमा करवाने वाले प्रदेश के किसानों को 12 करोड़ 13 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। कृषि विभाग की मानें तो रबी सीजन 2020-21 के दौरान प्रदेश के 80,575 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गेहूं फसल का बीमा करवाया था। इन किसानों की लगभग 29,133 हेक्टेयर भूमि का बीमा किया गया था।
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से किए गए इस बीमे की बीमित राशि के रूप में प्रदेश के 62,941 किसानों को 12 करोड़ 13 लाख रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला जाना था, लेकिन किसानों के बैंक अकाउंट नंबर व अन्य तकनीकी कारणों के चलते प्रदेश के 57,855 किसानों के खाते में एक करोड़ 19 लाख 73 हजार रुपए की राशि ही डल पाई है, जबकि 5086 किसानों के खाते में बीमे की 10 करोड़ 93 लाख 56 हजार रुपए की राशि अभी तक नहीं डल पाई है। उक्त राशि भी किसानों के खाते में जल्द ही डाल दी जाएगी। इस सीजन में भी गेहूं फसल का बीमा करवाया जा रहा है। इसके लिए अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। (एचडीएम)
प्राकृतिक आपदा पर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा
बीमे के लिए इस बार भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिसूचित की गई है। प्रीमियम दर बीमित राशि का हर जिला में अलग-अलग होता है। इसमें से किसानों द्वारा देय प्रीमियम केवल 1.5 प्रतिशत है। शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किसान सबसिडी के रूप में किया जाएगा। किसान 450 रुपए प्रति हेक्टेयर यानी 18 रुपए प्रति कनाल प्रीमियम देकर गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान पर किसानों को 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा राशि मिलेगी
किसान जरूर करवाएं बीमा
कृषि विभाग हमीरपुर के उपनिदेशक डा. पीसी सैणी ने बताया कि हमीरपुर जिला के लोनी 13,599 किसानों को बीमे के तीन करोड़ 24 लाख 46 हजार रुपए जारी हुए हैं, जबकि नॉन लोनी 106 किसानों को 83,276 रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर जारी की गई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा किसान फसल बीमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें भी मुआवजा राशि समय पर मिल सके।
विभाग की वेबसाइट से लें जानकारी
फसल बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के वेबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डॉट कॉम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा कंपनी एआईसी के टॉल फ्री नंबर 1800-116-515 पर भी संपर्क कर सकते हैं। अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केंद्रों, बैंकों या ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।