जिला के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों मास्क पहनना अनिवार्य किया

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आवाज जनादेश पंचकूला 5 जुलाई-उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने कहा कि अनलोक-2 के दौरान जिला के सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों एवं घर से निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई भी नागरिक बिना मास्क के घूमते पाया जाता है उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी प्रतिंबध लगाया गया है।उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को मास्क एवं ग्लबस का उपयोग करने के बाद उसका सही बायोमेडिकल तरीके से निस्पादन करना भी अनिवार्य है। यदि कोई भी व्यक्ति मास्क का उपयोग करके इधर उधर फेंक देता है तो उसके कीटाणु हवा में फैलते रहेंगे ओर कोई भी व्यक्ति या बच्चा उसे छू लेगा तो कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा अधिक बना रहता है।उपायुक्त ने सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे घर से बाहर निकलते समय हमेशा मास्क का उपयोग करें और उसके बाद उपयोग किए मास्क का सही ढंग से निस्पादन करना भी सुनिश्चित करें ताकि जिला में कोरोना संक्रमण को फैलने पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा उपयोग किए गए मास्क का डिस्पोजल बायोमेडिकल तरीके से किया जाता है। इसलिए जनता घरों में उपयोग किए गए मास्क एवं ग्लबस को अलग अलग डस्टबीन में एकत्र करें और निगम की गाड़ी आते ही उसमें डाल दें। ताकि उनका व्यवस्थित तरीके से निस्पादान किया जा सके।

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