धर्मशाला /आवाज़ जनादेश
खाद्य वस्तुओं एवं उचित मूल्य की दुकानों तथा दवाइयों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है?
जिला प्रशासन द्वारा सभी खाद्य वस्तुओें एवं दवाइयों की दुकानों को सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया गया है तथा इन दुकानों के बाहर ग्राहकों के खड़े होने के लिए एक मीटर की दूरी चिह्न्ति करना जरूरी है इसके अलावा सेनिटाइजर तथा हैंडवॉश का प्रावधान करना जरूरी है और प्रशासन द्वारा अपील भी की गई है कि दुकानों में भीड़ एकत्रित नहीं होने दें।
ऽ सब्जियां, दूध, ब्रेड आवश्यक खाद्य सामग्री लाने की सुचारू आपूर्ति और खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही के लिये क्या निर्देश हैं ?
-जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिये वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। खाद्य वस्तुओं को ले जाने वाला वाहन गुड्स कैरियर हो और इसमें एक चालक तथा एक सहायक के ही बैठने का प्रावधान किया गया है।
स्थानीय किसानों के उत्पाद सब्जी मंडी तक पहुंचाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है?
जिला प्रशासन द्वारा एपीएमसी को ग्रामीण स्तर से किसानों से उत्पादों को खरीदने तथा वहां से एकत्रित करने के लिये परमिट सहित वाहनों की व्यवस्था करने के आदेश दिये गये हैं।
ऽ रसोई गैस व डीजल पेट्रोल की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?
जिला प्रशासन द्वारा जिलाधीश होशियापर तथा एचपी गैस कंपनी से संपर्क किया गया तथा एचपी गैस कंपनी द्वारा आपूर्ति बहाल कर दी गई है तथा स्थिति अब सामान्य है। लोगों से अपील की गई है कि घरों में सिलेंडरों का भंडारण नहीं करें।
ऽ जीवन रक्षक दवाईयां तथा महत्वपूर्ण दवाइयों की सुचारू सप्लाई के लिए जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं ?
-जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर जिला के विभिन्न क्षेत्रों के दवाई विक्रेताओं का व्हॉटसऐप गु्रप बनाया गया है। ये दवाई विक्रेता विशेष परिस्थितियों में आवश्यक दवाइयों की होम डिलीवरी भी सुनिश्चित करेंगे तथा जिला प्रशासन द्वारा उत्तर भारत से दवाईयां लाने के लिए इन विक्रेताओं को वाहन ले जाने की अनुमति भी प्रदान की जाएगी।
ऽ क्या प्राइवेट क्लीनिकों के खोलने को लेकर क्या आदेश जारी किए गए हैं।
-सरकार द्वारा प्राइवेट क्लीनिकों को खुले रखने के आदेश दिए हैं इन क्लीनिकों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन्स के अनुसार ही कार्य करना होगा तथा किसी भी स्तर भी जांच के लिए आए रोगी में कोरोना के लक्षण पाए जाने अथवा उसके पिछले 28 दिनों की विदेश प्रवास की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना जरूरी होगा।
ऽ ग्द्दियों को अपनी भेड़ों तथा बकरियों के साथ अन्य स्थानों पर जाने को लेकर क्या आदेश हैं।
– गद्दी अपने पशुधन के साथ स्वतंत्र रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।
ऽ कांगड़ा जिला से कोई भी नागरिक अन्य जिलों या राज्यों में जा सकता है।
-नहीं, अन्य जिलों तथा राज्यों में आवागमन पूरी तरह से वर्जित है तथा बीमारी की स्थिति में पीजीआई या अस्पताल जाने के लिए एसडीएम के माध्यम से लिखित अनुमति के साथ जाया जा सकता है।
ऽ झुग्गी झोंपड़ी तथा घूमंतु परिवारों के लिए आपदा की इस स्थिति में सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं।
-जिला में संबंधित उपमंडलाधिकारियों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं तथा अगर किसी क्षेत्र में खाद्य सामग्री किसी कारणवश नहीं पहुंचे तो एसडीएम से संपर्क करें।
ऽ कर्फ्यू पास के लिए कहां संपर्क किया जाए।
ऽ कर्फ्यू पास जारी करने के लिए उपमंडलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। सभी एसडीएम का कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किया गया है तथा व्हाट्सऐप नंबर भी जारी किया गया है व्हाट्सऐप नंबर के माध्यम से कर्फ्यू पास के लिए संपर्क किया जा सकता है।
अपील: उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि जिला में सेवानिवृत चिकित्सकों से आग्रह किया गया है कि वह एसडीएम से संपर्क करें या फिर टोल फ्री नंबर 104 तथा 1077 पर पर अपने मोबाइल नंबर तथा अन्य जानकारियां दें ताकि उनकी सेवाओं की आपातकाल में मदद ली जा सके। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए अपने घरों में ही रहें तथा बहुत जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
Dc कांगड़ा ने उठाए कोरोना वायरस के बचाव को लेकर महत्वपूर्ण कदम
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