आवाज़ जनादेश शिमला 27 अगस्त,
जिला निर्वाचन अधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज यहंा बताया कि सामान्य लोक सभा निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी, 2019 को आधार तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का पुनः विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक चेलगा। दावे व आक्षेपों का निपटारा 30 नवम्बर, 2018 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों को 04 जनवरी, 2019 को अन्तिम रूप में प्रकाशित किया जाएगा। वह आज यहंा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण-2019 के बारे में राजनैनिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि प्रारूप में प्रकाशित फोटोयुक्त मतदाता सूचियां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/उपमण्डल अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) के कार्यालय के अतिरिक्त प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नियुक्त किए गए अभिहित अधिकारियों व बूथ लेवल अधिकारी के पास 01 सितम्बर, 2018 से 31 अक्तूबर, 2018 तक निःशुल्क निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी तथा उक्त अवधि में उपरोक्त स्थानों पर दावे तथा आक्षेप दाखिल किए जा सकेंगे। दावे व आक्षेप दाखिल करने हेतु प्रारूप फार्म न0 6,7,8 तथा 8क सम्बन्धित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय अथवा सम्बन्धित केन्द्र पर नियुक्त अभिहित अधिकारियों से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे।
उन्होंने मतदाताओं को सुविधा एवं सेवा प्रदान करने के लिए बूथ लेवल एजंेटों से आग्रह किया कि वह प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बूथ लेवल अधिकारियों तथा अभिहित अधिकारियों को सम्पर्क कर छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज करवाने में सहयोग करें, ताकि हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाए और वह अपना वोट देने से वंचित न रहे।
मतदाता सूची के बारे में निर्वाचन विभाग की वेवसाईट www.ceohimachal.nic.in तथा दअेच पोर्टल पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस के साथ-साथ टाॅल फ्री दूरभाष संख्या 1950 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।
जिला निर्वावन अधिकारी ने बताया कि समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को मतदाता सूची का एक-एक सैट निःशुल्क और एक सीडी रोम जिला निर्वाचन कार्यालय शिमला द्वारा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रवासी निर्वाचक अर्थात भारतीय नागरिक जो नियोजन, शिक्षा या अन्य कारणों से भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से अनुपस्थित है और उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की है वह भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने का हकदार है। उसका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में जहां भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है और पासपोर्ट में दर्शाया गया है, दर्ज किया जाएगा।
बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि करण नन्दा, कांग्रेस के प्रतिनिधि अरूण शर्मा, बीएसपी के प्रतिनिधि राजेश कोष और तहसीलदार निर्वाचन राजेन्द्र शर्मा उपस्थित थे।