पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

Date:

पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन ने कसी कमर
धर्मशाला, 21 जुलाई: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि 29 जुलाई को कांगड़ा जिला में कुछ क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दौरान मतदान केन्द्रों अथवा इसके आसपास हथियार ले जाने पर पाबन्दी रहेगी। इसके अलावा मतदान से पहले के 48 घन्टे की अवधि में संबंधित क्षेत्रों में चुनाव को लेकर किसी भी व्यक्ति द्वारा जनसभा अथवा जलूस आयोजित करने एवं भाग लेेने पर मनाही रहेगी। इस अवधि में टेलीविजन अथवा इस तरह के अन्य माध्यमों से चुनाव प्रचार पर भी पाबंदी रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में चुनावों के मद्देनजर जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी तरह के म्यूजिकल कंर्सट अथवा नाटक प्रस्तुतियों एवं जन लुभावाने मनोरंजक कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध रहेगा।
उपायुक्त ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, शांतिप्रिय एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
मतदान से पहले के 48 घन्टे की अवधि में मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे चुनाव प्रचार, मतदाताओं पर अथवा वोट न देने के लिए दबाव डालने या लुभाने तथा प्रचार सामग्री लगाने पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी अनुरूप कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

नाचन में सियासी महासंग्राम: विकास की उम्मीदों पर भारी पड़ा नारों का शोर

नाचन का सियासी अखाड़ा: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिखी...

रीजनल सेंटर, कृष्ण नगर की छात्राओं ने मनाया रंगोत्सव* *रेवाड़ी (हरियाणा)*

रीजनल सेंटर, कृष्ण नगर की छात्राओं ने मनाया रंगोत्सव* *रेवाड़ी...

RDSS प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की बू- पूर्ण

सतर्कता जांच कमेटी ने बिजली बोर्ड को घेरा, बाहरी...