शिमला/ कोटखाई गुड़िया केस को लेकर हाईकोर्ट में हर बार की तरह इस बार भी लताड़ खाने के साथ ही सीबीआई ने और समय की मांग की है। कार्यकारी न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को फिर लताड़ लगाई गई। बेंच ने सीबीआई से पूछा कि तीन महीने बाद भी सीबीआई चालान क्यों पेश नहीं कर पाई है। इस बारे में सीबीआई ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में जो लोग संदेह के घेरे में हैं, उनका जिक्र किया गया है, जबकि सूरज की हिरासत में हुई मौत की चार्टशीट तैयार है जो कि 90 दिन के भीतर पेश कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने में क्या समस्या है। बार.बार समय मांगने का क्या औचित्य है, कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्टिंग पर भी सीबीआई की मांग पर बंदिश लगाई है। अंत में एक घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर संतुष्टि जाहिर की ओर कहा कि सूरज मामले में सीबीआई को चालान पेश करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है, जबकि स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए 20 दिसंबर के समय दिया गया है।
गुडिया मामले में सीबीआई ने पेश की स्टेटस रिपोर्ट, सूरज मामले में 30 नवंबर से पहले चालान पेश करने के दिए आदेश
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