शिमला/ गुड़िया रेप, मर्डर केस से जुड़े सूरज हत्याकांड को लेकर न्यायिक हिरासत में चल रहे आईजी जैदी ने सीबीआई कोर्ट में जमानत की याचिका लगा दी है। अब सीबीआई कोर्ट में इस पर 27 अक्तूबर सुनवाई होगी। हालांकि न्यायिक हिरासत 90 दिन तक की होती है और 25 अक्टूबर को सीबीआई को हाइकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करनी हैं, ऐसे में यदि मामले में सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है तो आईजी जैदी को जमानत मिल सकती है। इसके अलावा अभी हिरासत में चल रहे 7 पुलिस कर्मियों ने जमानत की याचिका नहीं लगाई है, लेकिन यदि आईजी जैदी को मामले में जमानत मिलती है तो अन्य पुलिस कर्मचारी भी जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। जाहिर है कि पुलिस हिरासत में हुई आरोपी सूरत की मौत के मामले में सीबीआइ ने एसआइटी प्रमुख रहे जहूर जैदी, डीएसपी ठियोग मनोज जोशी, कोटखाई थाना के तत्कालीन प्रभारी उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह, एएसआई दीपचंद, तीन हैड कांस्टेबल सूरत सिंह, मोहन लाल, रसिक मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत को गिरफ्तार किया था।
सीबीआई कोर्ट में आईजी जैदी ने जमानत को लगाई याचिका
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