शिक्षकों और गैर शिक्षकों से वापस लिए गए अनुबंध सेवा की वरिष्ठता के लाभ, निदेशालय ने जारी किए निर्देश

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आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध सेवाकाल की वरिष्ठता लेने वाले शिक्षकों और गैरशिक्षकों से सभी लाभ वापस ले लिए गए हैं। सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नियमित होने के बाद ही सभी लाभ देने के निर्देश जारी किए। प्रदेश में सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू होने के बाद यह फैसला लिया गया है।

कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभों के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग में कई शिक्षकों और गैर शिक्षकों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया है।

ऐसे में सरकार ने अब फैसला लिया है कि उन याचिकाओं के याचिकाकर्ता, जिनका निर्णय सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017, शीर्षक ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य है, के साथ-साथ सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के अनुरूप किया गया है और जिनकी सेवाओं को 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित किया गया है, वे नियमितीकरण से पहले उनके द्वारा की गई संविदा सेवाओं के लिए वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि जैसे किसी भी लाभ के हकदार नहीं हैं।

इन याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ गैर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदनों को खारिज कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों को ऐसे कोई लाभ दिए गए हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाएगा। अनुबंध सेवाकाल का वित्तीय और वरिष्ठता लाभ नहीं देने का फैसला लेने के बाद से शिक्षा विभाग ने लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों की सूचियां बनना शुरू कर दिया है।

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