आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल हाईकोर्ट में कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण पर राज्य सरकार ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश की। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एक हफ्ते के भीतर सरकार की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट का गहन विश्लेषण कर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।
महाधिवक्ता ने बताया कि सरकार की ओर से 30 मार्च को तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पेश कर दी गई है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को पिछले आदेश में 10 दिन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाना तय हुआ है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है।


