आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में छन्नी की नशा तस्कर महिला ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों पर भी एनडीपीएस एक्ट में मामले दर्ज हैं। नशा तस्कर महिला दलवीरो को न्यायालय ने 1 अप्रैल को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला के रिहायशी मकान से पुलिस ने 30 मई 2017 को 6.50 ग्राम चिट्टा और 3,500 रुपये नकद बरामद किए थे। दोषी महिला नशा तस्कर के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम में पांच मामले दर्ज हैं, जो विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं।
महिला तस्कर के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी नशीले पदार्थों की तस्करी के कुल 22 मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस महिला तस्कर के परिवार के सदस्यों में बेटे मिथुन के खिलाफ 14 मामले, मिथुन की पत्नी पर दो, दूसरे बेटे गोविंदा के खिलाफ तीन मामले, महिला के पति अजय कुमार के साथ दोनों बेटियों के खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम में एक-एक मामला दर्ज है।


