ग्रीन पटाखे बेचने के लिए जारी किए निर्देश
आवाज जनादेश / न्यूज ब्यूरो शिमला
दीपावली पर्व पर ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग के लिए व्यापारियों को अपने संबंधित एसडीएम से अस्थाई लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला उपायुक्त ने पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं, डीसी ऊना की ओर से नियमों की उल्लंघना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने के लिए संबंधित एचएचओ को जिम्मेदारी दी गई है। उपमंडल क्षेत्र ऊना से सोमवार शाम तक 105 व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय से पटाखों को बेचने के लिए लाइसेंस लिए। जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी।
यह निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए हैं। पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर कड़ा प्रतिबंध रहेगा। किसी भी निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होंगे। आगजनी की किसी भी घटना से निपटने के लिए पर्याप्त पानी तथा फायर एक्सटिंग्यूशर व रेत से भरी बाल्टियों का होना जरूरी है। बिक्री क्षेत्र का चयन करने से पहले फायर अधिकारी से परामर्श लेना होगा। ग्रीन पटाखों को दुकान की खिडक़ी में नहीं रखा जा सकता और इन्हें चिंगारी-रोधी कंटेनर में या उनकी मूल सील पैकेजिंग में सुरक्षित रखना होगा।
अतिक्रमण न करें
प्रशासन ने शहर ऊना सहित जिला में दुकानों के आगे पटाखे बेचने के लिए अतिक्रमण करने वाले सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। शहर ऊना में सुरक्षा व्यवस्था व यातायात व्यवस्था की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकानदार पर कार्रवाई होगी।
नियमों का रखें ख्याल
उपमंडल ऊना के एसडीएम विश्व मोहन चौहान ने कहा कि बिना अस्थाई लाईसेंस के पटाखे बेचने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ पटाखे बेचने वाले व्यापारियों को सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने होंगे। नियमों की उल्लंघना करने वाले व्यापारियों के खिलाफ संबंधित एसएचओ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।