आवाज़ जनादेश / न्यूज़ ब्यूरो शिमला
हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से 10,631 परिवार बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब 92,364 में से अब 81,733 परिवारों को प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर कर दिए हैं, लेकिन कई लोगों ने पहले से घरों का निर्माण कर लिया है, तो कई लोग नौकरी लगने के कारण इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के लिए एक साथ 92,364 घर मंजूर किए थे, जिसमें अब 10,631 परिवार बाहर होने से अब 81,733 परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। 81,733 परिवारों में बिलासपुर जिला में 1787, चंबा में 18122, हमीरपुर में 3668, कांगड़ा में 21072, किन्नौर में 468, कुल्लू जिला में 2663, लाहुल स्पीति में 49, मंडी में 16182, शिमला जिला में 2851, सिरमौर में 9719, सोलना जिला में 1828 और ऊना जिला में 3364 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ मिलेगा। 31 मार्च, 2024 तक मिले 17188 घर भी इसका हिस्सा होंगे।
यह मंजूरी इसलिए मिली है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला लिया था कि जहां भी पात्रता लिस्ट एक लाख घरों से कम है, उन्हें ये घर एक साथ दे दिए जाएं। भारत सरकार ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के लक्ष्य के साथ इस योजना को विस्तार दे रही है। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद की ओर से हिमाचल सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव को अप्रूवल लैटर भेजा गया था। इतना बड़ा आबंटन इससे पहले हिमाचल को कभी नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्रालय की सूची के अनुसार देश के छोटे राज्यों में से हिमाचल प्रदेश को सबसे अधिक 92,364 घर दिए गए हैं, जिसमें से 10631 परिवार बाहर होने से अब 81733 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। इन घरों में से 60 फीसदी घर एससी, एसटी के लोगों को देना जरूरी होगा। घरों की आबंटन के लिए चयन 15 जुलाई, 2021 को मंत्रालय द्वारा जारी यूजर मैन्युअल के आधार पर करने को कहा गया है। हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने अब इसकी तैयारी शुरू कर दी है।
घर निर्माण के लिए तीन किस्तों में मिलेंगे 1.50 लाख
पीएमएवाई-जी के तहत पात्र लोगों को घर बनाने के लिए 1.30 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है और 20 हजार रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिसमें पहली किस्त में 65 हजार, दूसरी किस्त में 50 हजार और तीसरी किस्त में 15 हजार रुपए दिए जाते हैं। पात्र लोगों को विकास खंड अधिकारी के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है।