कोचिंग संस्थानों में अब लागू होंगे नए नियम

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16 साल से कम उम्र के छात्रों का नहीं होगा पंजीकरण, शिक्षा मंत्रालय के निर्देश

आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला

प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में चल रहे कोचिंग संस्थानों में अब नए नियम लागू होंगे। कोचिंग सेंटरों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। इसके अनुसार अब कोचिंग संस्थान 16 साल की कम उम्र के छात्र-छात्राओं का पंजीकरण नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई भी संस्थान ग्रेजुएट लेवल से कम योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं करेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि साथ ही भ्रामक वादे नहीं कर पाएंगे व रैंक या अच्छे नंबर की गारंटी भी नहीं दे सकते हैं। मंत्रालय ने यह फैसला छात्रों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों को लेकर लिया गया है। दरअसल कई बार इस बात की शिकायत की गई थी कि कोचिंग सेंटरों में आग की घटनाओं पर काबू पाने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं नहीं हैं।

इसके अलावा टीचिंग मेथड को लेकर भी शिकायत सामने आई थीं। कोचिंग सेंटर किसी भी ट्यूटर या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जो किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका हो। साथ ही कोई भी संस्थान तब तक रजिस्टर नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा-निर्देशों की जरूरत के मुताबिक परामर्श प्रक्रिया न हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने कहा है कि सेंटर्स की वेबसाइट होनी चाहिए, जिस पर उनका पूरा ब्यौरा होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होगी और भुगतान की रसीद दी जानी चाहिए। यदि छात्र पाठ्यक्रम के लिए पूरा भुगतान करने के बाद अवधि के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ता है तो छात्र को दस दिन के भीतर शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से आनुपातिक आधार पर वापस किया जाएगा।

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