हिमाचल में युवतियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विधेयक पारित

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आवाज जनादेश/न्यूज ब्यूरो शिमला

हिमाचल प्रदेश में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया है। मानसून सत्र में मंगलवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) प्रस्तुत किया। इसे सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। राज्य सरकार इसमें 3 साल का इजाफा कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंगलवार को सदन में संशोधन विधेयक पास हो गया। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने भी संसद में बिल पेश किया था, लेकिन विरोध के चलते अब तक लागू नहीं हो पाया।

प्रतिभा सिंह के बोल, कंगना रणौत किसानों से मांगें माफी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी से भाजपा सांसद कंगना राणौत के किसान आंदोलन से जुड़े अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने भाजपा सांसद कंगना रानौत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना रणौत को इसके लिए देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कंगना का बयान देश के अन्नदाताओं का घोर अपमान है जो किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता। प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि देश के किसानों ने भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को पहले ही देख लिया है और अब कंगना का बयान भाजपा की सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा है।

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