आवाज़ जनादेश
हांसी : राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, हांसी के प्रांगण में माननीय निदेशक अभियोजन व जिला न्यायवादी डॉ. दीपक लेघा रणजीत हिसार के आदेश पर तीन नए कानून में हुए संशोधन के बारे में नीलम राय, सहायक जिला न्यायवादी द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इन तीन नए आपराधिक कानूनों में हुए संशोधनों पर जागरूक किया गया, राय ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून, अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, के आने से भारत की न्याय प्रणाली में क्रांति आगई है। 1 जुलाई, 2024 भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। संविधान सभा में आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर पुराने दंड कानूनों में संशोधन किए गए, लेकिन इतने संशोधनों के बाद भी वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए नए दंड कानूनों की आवश्यकता महसूस की गई । ब्रिटिश सरकार द्वारा पुराने आपराधिक कानून लागू किए गए थे जो ब्रिटिश राष्ट्रों के अनुसार बनाए गए थे, और व्यावहारिक कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ थीं और नए कानून भारत और भारत के नागरिकों की स्थिति के अनुसार लाये गए है। न्यायालय को 45 दिनों के भीतर अपना निर्णय सुनाना होता है, लेकिन पहले इसके लिए समय निर्धारित नहीं था ।
इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य पूर्णिमा गुप्ता , एडवोकेट अनिल वर्मा, स्कूल स्टाफ सुश्री सरोज, संतोष, श्याम सुंदर संजना, कविता, रेनू, कौशल, प्रेम चंद, चरत सिंह, अनूप, पुरूषोत्तम उपस्थित थे। प्राचार्य पूर्णिमा गुप्ता ने सभी विद्यार्थियों को कानून में हुए संशोधनों के बारे में जागरूक होने का संदेश दिया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।