नई दिल्ली ब्यूरो:प्रदीप जैन :- दिल्ली पुलिस ने ऐसे 9 मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान किराएदारों से किराया मांगा हैं। सभी एफआईआर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में दर्ज की गई हैं। मुखर्जी नगर में ज्यादातर किराएदार पी जी में रहते हैं। ऐसे लोगों का आरोप है कि मकान मालिकों ने लॉकडाउन में किराया देने के लिए उन पर दबाव बनाया। जबकि उनके पास किराया देने के लिए अभी पैसे नहीं हैं,
ऐसे लोगों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 9 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।आईपीसी की धारा 188 के तहत ये मामले दर्ज किए गए हैं।यह धारा सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ लगाई जाती है,जिसमें एक महीने तक की जेल और जुर्माना शामिल है।
इसके अलावा कोटला मुबारकपुर में एक किराएदार ने अपने मकान मालिक के खिलाफ बिजली काटने की शिकायत की है, हालांकि बाद में दोनों पक्षों में सुलह हो गई और किराएदार ने शिकायत वापस ले ली, इसमें कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें कहा गया कि अगर कोई मकान मालिक श्रमिकों या छात्रों पर किराए के लिए दबाव बनाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई होगी, इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर पर है।
एसएसपी, एसपी या डिप्टी पुलिस कमिश्नर भी इस कानून के तहत एक्शन ले सकते हैं।
लॉकडाउन में मकान मालिकों ने मांगा किराया, रिपोर्ट दर्ज
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